राजेश खोईवाल
बूंदी (मातृभूमि न्यूज)। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जिले में व्यापक प्रचार प्रसार एवं सघन मोनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण हुआ सम्पन्न। जिला कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य स्तर से आए उपनिदेशक ने योजना के बारे मे दी जानकारी।
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जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के उपनिदेशक जयसिंह ने चिकित्सा विभाग के अतिरिक्तं महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग की भागी दारी सुनिश्चित करते हुये विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिले का कोई भी परिवार इस फ्लैगशिप योजना से वंचित ना हो। उन्होंने सीएचसी प्रभारियों को निर्देशित किया कि चिरंजीवी योजना में 50 प्रतिशत का इंप्रूवमेंट सितंबर मे करना है साथ ही आईपीडी में आये सभी मरीजों की आईटीडी जनेरेट होनी चाहिये ताकि स्वास्थ्यविभाग की योजनाओं के लाभ आम जन को मिल सके उन्होपने मौके पर ही मुख्य् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बून्दी् एवं सभी सीएचसी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दियें कि प्रति दिन की रिपोर्ट की गहन मोनिटरिेंग कर साप्तामहिक प्रगति से जिला कलेक्टर को अवगत करावे आईपीडी में आये सभी मरीजों का चिरंजीवी योजना से जोड़ना सुनिश्चित करे। जिला अस्पपताल एवं सभी सीएचसी प्रभारी यह सुनिश्चित कर ले कि उनकी प्रगति जिले कम से कम 50 प्रतिशत हो जाये। इस दौरान राज्य स्तर से आए उपनिदेशक जयसिंह ने प्रशिक्षण में पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जा रहा है। योजना में पंजीयन कराने के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड नम्बर व जन आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड नम्बर होना जरूरी है। योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान योजना के तहत जारी 1633 पैकेज, मरीज के उपचार के लिए आउटडोर-इनडोर प्रक्रिया, उपचार के बाद क्लेम करना, रिजेक्ट क्लेम का प्रोसेस, जनाधार कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज, रिव्यू सिस्टम, टीआईडी जनरेट करना, एक साल से कम उम्र के बच्चे का उपचार, उपचार से पूर्व और बाद में भरे जाने वाले सभी प्रपत्र आदि के बारे में जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉ ओ पी सामर ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत योजना में पंजीकृत परिवारों के समस्त सदस्यों को 10 लाख तक का इलाज जिसमें हृदय रोग, किडनी के रोग, लीवर के रोग, के साथ साथ अन्य कई गंभीर बीमारियों का सभी सरकारी एवं योजना में पंजीकृत निजी अस्पतालों में निशुल्क कराया जा रहा है। साथ ही पंजीकृत परिवार के सदस्यों का 3 से 5 लाख तक दुर्घटना बीमा भी होता है। पंजीकरण के लिए पात्र परिवार 850 रुपए सालाना राशि देकर ई मित्र पर या अपनी एसएसओ आईडी से पंजीकरण करवा सकते है।
सीएमएचओ डॉ ओ पी सामर ने प्रशिक्षण में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त है अगर लाभार्थी को योजना से लाभ लेने में व अन्य समस्या आ रही है, तो वह जिला स्तर पर डॉ. उगंता मीणा से सम्पर्क करे। यह समन्वयक मरीजो की शिकायत का त्वरित निवारण कर अस्पताल और योजना के लाभार्थियों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। उन्होने समस्त चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्ये विभागो के अधिकारियेां एवं कार्मिकों को अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आमजन को जानकारी देने निर्देश दिए। प्रशिक्षण में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा0राकेश तनेजा एवं उनकी टीम, आरसीएचओं डा पीसी मीणा, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक, खुमान सिंह चौहान, समस्त सीएचसी के प्रभारी अधिकारी, बीपीएम, सांख्यकी अधिकारी सत्यवान शर्मा, डीपीएम राहुल माथुर, डीपीसी चिरंजीवी डॉ उगंता मीणा समस्त चिकित्सा अधिकारी व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।